पौड़ी जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के 16 सैंपल फेल हुए हैं। इस पर न्यायिक अधिकारी/एडीएम पौड़ी की अदालत ने करीब साढ़े छः लाख का जुर्माना भी लगाया है। इनमें 14 दुकानदार व 2 कंपनियां शामिल हैं। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 15 दिनों में जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर राजस्व के तहत वसूली की जाएगी। जिला अभिहीत अधिकारी अजब सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के 150 से अधिक सैंपल लिए थे और परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला ऊधमसिंह नगर भेजा गया था। जांच में 16 सैंपल फेल हो गए थे। विभाग ने फेल सैंपल के दोबारा परीक्षण के लिए दुकानदारों व निर्माता कंपनियों से पत्राचार किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद विभाग ने न्यायिक अधिकारी/एडीएम पौड़ी की अदालत में वाद दायर कराया। न्यायिक अधिकारी/एडीएम पौड़ी इला गिरि की अदालत ने मामले में कार्रवाई करते हुए 14 दुकानदारों पर 4 लाख 54 हजार का जुर्माना लगाया है जिनमें कोटद्वार का 1 मांस विक्रेता, 4 दुकानदार, लैंसडौन के 3 खाद्य कारोबारी, पौड़ी के 2 कारोबारी, 2 दुकानदार खिर्सू चौबट्टा, 1 दुकानदार श्रीनगर गढ़वाल, 1 रत्तापानी लक्ष्मणझूला शामिल हैं। इसके अलावा सेवर इंडिया प्रा.लि. भिवाड़ी राजस्थान के न्यूट्री सैंपल फेल होने पर 75 हजार और गोकुल एग्री इंटरनेशनल लि. सिद्धपुर गुजरात के रिफाइंड ऑयल का सैंपल फेल होने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है।