पौड़ी जनपद में शराब तस्करी के आरोपी रोडवेज चालक और परिचालक दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया फैसला

0
155
Google search engine

उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से अंग्रेजी शराब को बोतलें बरामद होने के मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी मो.याकूब की अदालत ने आरोपी रोडवेज बस के दो चालक व एक परिचालक को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में पैठाणी पुलिस ने आरोपी के साथ ही बस के चालक व परिचालकों के खिलाफ भी आवकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 5 सितंबर 2019 को दिल्ली-त्रिपालीसैन रोडवेज बस से दो बैग में 60 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की थी। मामले में पुलिस ने बस के दो चालक, एक परिचालक सहित चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसमे अदालत ने आरोपी रोडवेज बस के दो चालक व एक परिचालक को दोषमुक्त करार दिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here