कोटद्वार में नाबालिगों को वाहन देने पर अब होगा तगड़ा जुर्माना, माता पिता को भी हो सकती है जेल। स्कूलों के साथ पुलिस ने की मीटिंग

0
164
Google search engine

नाबालिगों के वाहन चलाने से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिए 1 मई से 15 मई तक विशेष अभियान चलाकर नाबालिगों को वाहन न देने और ना ही वाहन चलाने के लिए प्रेरित करने के सम्बन्ध में आज अभिभावकों एवं स्कूल प्रबन्धन की मीटिंग कोटद्वार कोतवाली में ली गई। साथ ही एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जागरूक करने के लिए समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। ये अभियान विशेषकर श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार व लक्ष्मणझूला में चलेगा। इस विशेष अभियान से पूर्व स्कूल संचालकों एवं अभिभावकों को नाबालिगों को वाहन न देने व नाबालिगों को वाहन न चलाने के लिए प्रेरित करने हेतु ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है इसी क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलोनी द्वारा कोतवाली कोटद्वार परिसर में थाना कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले 30 से अधिक शिक्षण संस्थानों के संचालकों एवं इन शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की मीटिंग ली गयी। मीटिंग में अभिभावकों एवं शिक्षण संस्थानों के संचालकों से नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिए पहल करने का आह्वान किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योकि नाबालिग बच्चों को यातायात नियमों की ज्यादा जानकारी व समझ न होने के कारण नाबालिग बच्चे लापरवाही व खतरनाक तरीकों से वाहन चलाते है जिस कारण वाहन दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है खुद को चोटिल करने के अलावा कभी-कभी दूसरे व्यक्तियों के लिये भी यह जानलेवा साबित होता है। शिक्षण संस्थानों के संचालकों को नाबालिग छात्र-छात्राओं के स्कूलों में वाहन लेकर आने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने, पीटीएम (शिक्षक-अभिभावक मीटिंग) के माध्यम से अभिभावकों को भी इस संबंध में जागरूक किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। इसके बावजूद भी नाबालिगों द्वारा वाहन लेकर स्कूल आने पर उनकी सूची बनाकर पुलिस-प्रशासन को दिए जाने के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा बताया गया कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर नाबालिगों एवं उनके अभिभावक जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मोटर वाहन अधिनियम में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 25,000/- रूपये तक का जुर्माना व अभिभावकों/वाहन स्वामियों को 03 माह तक की सजा का प्रावधान है। इसका जनपद पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन कराया जायेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here