कोटद्वार में जान से मारने की नियत से हमला करने वालों को कोर्ट का निर्णय आने पर भेजा गया जेल, जुर्माना भी लगा

कुछ समय पहले शोभा देवी निवासी देवी नगर कोटद्वार द्वारा थाना कोटद्वार पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि सागर आदि कई लोगों ने उसके भाई रोहित को जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया जिस पर थाना कोटद्वार पर मुकदमा अपराध संख्या 67/22 धारा147/148/149/323/325/326/307 आईपीसी पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्तगण सागर, दुर्गा प्रसाद, गौरव उर्फ बॉबी, नवीन तथा आकाश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 5/7/22 को मान्य न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार में आज अभियुक्तगणों के विरुद्ध निर्णय की तिथि नियत थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण क्रमशः(1)सागर पुत्र सुनील निवासी ग्रास्टनगंज कोटद्वार

सजा 10 वर्ष का कारावास तथा 40000 रुपये जुर्माना

(2) दुर्गा प्रसाद उर्फ भूपेन्द्र पुत्र धनीराम निवासी ग्राम बैसठी बागी

पट्टी बिछला ढांगू सतपुली

सजा

10 वर्ष का कारावास तथा 40000 रुपये जुर्माना

(3) गौरव उर्फ बॉबी पुत्र चंदन लाल निवासी ग्रास्टनगंज कोटद्वार

सजा

10 वर्ष का कारावास तथा 40000 रुपये जुर्माना।

(4) नवीन पुत्र इंदर सिंह निवासी रिफ्यूजी कॉलोनी देवी रोड कोटद्वार

सजा

10 वर्ष का कारावास तथा 40000 रुपये जुर्माना

(5) आकाश पुत्र सुनील निवासी ग्रास्टनगंज कोटद्वार

सजा

10 वर्ष का कारावास तथा 40000 रुपये जुर्माना

की सजा सुनाई गई

जिन्हें अकब से जिला कारागार खांड्य्यूसैण पौड़ी दाखिल करवाया जाएगा

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