Saturday, July 27, 2024
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लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त 4 अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

 
कोटद्वार । मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष-2025 तक उत्तराखण्ड को नशामुक्त बनाये जाने हेतु दिए गए आदेशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले शिक्षण संस्थानों व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर छात्र-छात्राओं व आमजन मानस को नशे के दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में जागरुक करते हुए जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों की निगरानी करने, भविष्य में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने चार अभियुक्तों मुकेश चौहान पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी- कामरूपनगर, सिताबपुर, कोटद्वार, पौडी गढवाल, आशीष जुयाल पुत्र दिवाकर प्रसाद जुयाल, निवासी-लक्ष्मी वैडिंग प्वाईंट, बालासौड, कोटद्वार, सतीश उर्फ अण्डा पुत्र रघुनाथ सिंह, निवासी मानपुर निकट पेन्सिल फैक्ट्री, कोटद्वार, पौडी गढवाल व बन्टी कुमार पुत्र स्व0 जमना प्रसाद, निवासी सण्डे बाजार, सिम्बलचौड, कोटद्वार, पौडी गढवाल के द्वारा आबकारी अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट के मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति व आर्थिक लाभ हेतु संलिप्त होने के कारण उनके विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।  जनपद पुलिस ने विगत 08 माह में अब तक कुल 16 व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्ड़ा एक्ट कार्यवाही करते हुये 3 व्यक्तियों को भी जिला बदर भी किया गया। उपरोक्त सभी अभियुक्त थाना क्षेत्र में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। जनपद में ऐसे आदतन अपराधी जो कई अपराधों में लगातार संलिप्त हैं, उनके विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी है।
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