उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कानूनी खींचतान पर आज हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है, जिससे सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। आज इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जहां राज्य सरकार और याचिकाकर्ता दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने तटस्थ रूप से दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगी। लंबे समय से चुनावों को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वह अब स्पष्ट हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा कि चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है, जिसे समय से पूरा किया जाना आवश्यक है। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष ने कुछ तकनीकी बिंदुओं को लेकर आपत्ति जताई थी।