कोर्ट के निर्देश पर 27 अक्टूबर से नई ट्रेन हो रही है संचालित – अधिवक्ता रोहित डंडरियाल

 
कोटद्वार । 27 अक्टूबर से कोटद्वार-आनंद बिहार टर्मिनल के बीच चलने वाली नई ट्रेन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल का बड़ा बयान सामने आया है । सोमवार को कोटद्वार में मीडिया से बात करतें हुए अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने कहा कि उन्होंने ही कोटद्वार-दिल्ली के बीच बंद चल रहीं रेल सेवा को फिर से शुरू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी। जिस पर कोर्ट ने रेलवे से पूछा था कि क्यों 10 लाख रेल यात्रियों की सुविधा वाली इस ट्रेन को बंद किया गया है, जिस पर रेलवे नें जल्द इस ट्रेन को चलाने का कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और अब यह ट्रेन कोर्ट के निर्देश पर 27 अक्टूबर से संचालित हों रहीं है ।