पौड़ी जनपद में लापरवाही से वाहन चलाने व गैर इरादतन हत्या के दोषी चालक को दो साल के कारावास की सजा हुई है। CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 4 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2019 को थाना पैठाणी क्षेत्र के एक गांव में जा रही बरातियों से भरी मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। भीषण कार हादसे में बाराती विनोद व सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। जबकि सात बाराती घायल हो गए थे। इसके बाद बरात की खुशी मातम में तब्दील हो गई थी। बीते 13 मई 2019 को मृतक विनोद के भाई मनोज कुमार ने थाना पैठाणी पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। तहरीर में मनोज ने बताया था कि चालक हादसे के बाद फरार हो गया था। घायलों में शामिल मेरे दूसरे भाई प्रमोद व अन्य बरातियों ने बताया कि हादसा चालक के उतालवलेपन, लापरवाही से वाहन चलाने से हुआ। पुलिस ने मामले में चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस बीच 16 मई 2019 को आरोपी वाहन चालक ने अदालत में आत्मसर्पण किया और अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। पुलिस ने जांच के बाद 21 मार्च 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। CJM पौड़ी लक्ष्मण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर चालक को लापरवाही से वाहन चलाने, गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया, और सजा सुनाई है।