कोटद्वार : एडवोकेट रघुवंशी हत्याकांड में हाई कोर्ट के आदेश ने कोटद्वार का तापमान बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय नैनीताल ने एडवोकेट सुशील कुमार रघुवंशी हत्याकांड मामले में एडवोकेट रघुवंशी की पत्नी रेखा रघुवंशी द्वारा दायर अपील की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव न्याय के खिलाफ विशेष टिप्पणी तो की ही, साथ ही उक्त आदेश को प्रमुख सचिव न्याय की सर्विस बुक में दर्ज करने के आदेश भी दिए।
कोटद्वार के इस चर्चित हत्याकांड में हत्या के एक साल तक पुलिस ने इस मुद्दे को उलझाए रखा था, और तमाम सबूतों को नजरंदाज कर दिया था, जिससे नाराज उत्तराखण्ड विकास पार्टी समेत कोटद्वार के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 273 दिनों का धरना दिया गया था। साथ ही उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर कर इसकी जॉच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी।
जब पुलिस को अहसास हुआ कि मामला सीबीआई को जा सकता है तो उसने आनन फानन में हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण निचली अदालत द्वारा आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। जिसकी अपील उच्च न्यायालय में करने को न्याय विभाग ने मना कर दिया। रेखा रघुवंशी द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय ने इस मामले को पूरी तरह अपील करने के लिए उपयुक्त साक्ष्य और कारण पाए और न्याय विभाग से इसे खारिज करने के कारण पूछे ।
हाई कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव न्याय या तो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं या निर्णय लेने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है और इसे उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाय। रेखा रघुवंशी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से इंसाफ की उम्मीद जग गई है।
हाईकोर्ट ने कोटद्वार के अधिवक्ता सुशील रघुवंशी की हत्या के मामले में निचली अदालत से बरी हत्यारोपियों के विरुद्ध अपील नहीं करने पर प्रमुख सचिव न्याय पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए उनके सर्विस रिकॉर्ड में यह दर्ज करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 18 अक्टूबर को नियत कर दी।
कोटद्वार के एडीजे कोर्ट में दोषमुक्त हो गए आरोपित
दरअसल सितंबर 2017 में कोटद्वार के अधिवक्ता सुशील रघुवंशी की उस वक्त हमलावरों ने हत्या कर दी थी, जब वह अदालत को जा रहे थे। हत्या का आरोप विनोद लाला व अन्य पर लगा था। इसी साल मार्च में कोटद्वार के एडीजे कोर्ट से अभी सात आरोपित दोषमुक्त हो गए। इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपित बरी हो गए तो सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल नहीं की गई तो मृतक की पत्नी रेखा रघुवंशी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।
हम प्रमुख सचिव के रुख से असहमत हैं – हाईकोर्ट
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव से इसका कारण पूछा तो बताया गया कि जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से राय नहीं की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रमुख सचिव के पद पर तैनात न्यायिक अधिकारी के लिए यह अशोभनीय है। हम प्रमुख सचिव (कानून) द्वारा अपनाए गए रुख से असहमत हैं।
विभिन्न स्तरों पर की जाती है जांच
कोर्ट के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में, विशेषकर सचिवालय में, विचाराधीन कागज की विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है। प्रत्येक अधिकारी कार्यालय नोट पर हस्तलिखित टिप्पणी देता है और उनकी टिप्पणी उनके विचार प्रक्रिया को दर्शाती हैं। ये नोट्स उन इनपुट्स का अंदाजा देते हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि, विभिन्न स्तरों पर अधिकारी किसी दिए गए विषय पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव लेते हैं।
तय प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन- हाईकोर्ट
इस मामले में दुर्भाग्य से तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इससे संकेत मिलता है कि या तो प्रमुख सचिव (कानून) स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं या फिर वह निर्णय लेने की जिम्मेदारी से बचते हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव (कानून) को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि इस आदेश की एक प्रति प्रमुख सचिव को सूचित करते हुए उनके सेवा रिकॉर्ड में रखी जाए। अपील पर अगली सुनवाई को 18 दिसंबर की तिथि नियत की है।