बाल अधिकारों एवं उनके संरक्षण के लिए जिले में 05 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2023 तक चलाये जायेंगे विधिक जागरूकता कार्यक्रम

पौड़ी : उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के निर्देशन पर जनपद में 05 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2023 तक ‘‘बाल अधिकारों एवं उनके संरक्षण हेतु‘‘ विधिक जागरूकता कार्यक्रम, शिविर व अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में आज सिविल जज (सी0डि0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
शनिवार को सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आज विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने कहा कि अभियान के अंतर्गत बच्चों के मध्य उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जायेगा। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालयों में बाल अधिकारों एवं संरक्षण थीम पर क्विज, पेंटिंग, कविता, निबंध लेखन व सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराये, जिससे बच्चे सकारात्मक गतिविधियों में आगे बढ़ सकें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जनपद के दूरस्थ विद्यालयों व गांवों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें साथ ही कस्तूरबा गांधी महिला आवासीय विद्यालय तिरपाली में भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करे। कहा कि अगामी 10 अक्टूबर को राजकीय कॉलेज बगवाड़ी विकासखण्ड थलीसैंण में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें विभिन्न रेखीय विभागों के माध्यम से उनके द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
आयोजित बैठक में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति अशोक बौड़ाई, मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चन्द्र गौड़, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद उनियाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल, उपनिरीक्षक पुलिस प्रमिला बिष्ट सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।