न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी कोटद्वार के एक एडवोकेट/चार्टर्ड अकाउंटेंट को दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.55 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विकास खंड पाबौ के ग्राम भटुंडा निवासी बृजमोहन रावत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत में 22 दिसंबर 2022 को एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने बताया था कि वह ठेकेदारी करते हैं। उन्होंने परिचय के कोटद्वार निवासी एक सीए को इनकम टैक्स व जीएसटी भरने के लिए 2.45 लाख की धनराशि दी थी। इनमें 1.80 लाख उनके खाते में जमा किए थे। जबकि 55 हजार रुपये नकद दिए थे। लेकिन सीए द्वारा जीएसटी रिटर्न नहीं भरा गया। जब उन्होंने धनराशि वापस मांगी तो वह टालमटोल करने लगे। बार-बार आग्रह करने पर उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक की कोटद्वार शाखा के दो चेक दिए। इनमें एक चेक 1.45 लाख और दूसरा एक लाख का था। चेक बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गए। 2023 को ठेकेदार बृजमोहन सिंह रावत का निधन हो गया था। इसके बाद वाद उनकी पत्नी सुमन रावत की ओर से कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। अधिवक्ता महेश बलूनी व अभिषेक सजवाण ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चेक बाउंस के दोषी सीए रमेश कुमार वर्मा निवासी सिंबलचौड़, कोटद्वार को दो माह के कारावास की सजा सुनाई है।