कोटद्वार : कोटद्वार के तड़ियाल चौक स्थित के प्राइड सिनेमा के खिलाफ राज्य कर विभाग में शिकायत की गई है। स्थानीय निवासी एडवोकेट अवनीश अग्निहोत्री ने राज्य कर विभाग में लिखित शिकायत देते हुए बताया की दो दिन पूर्व 30 जुलाई को वो अपने साथियों के साथ के प्राइड सिनेमा में मूवी देखने गए थे इस दौरान उन्होंने बताया की सिनेमा के अंदर बने रेस्टोरेंट से उनके द्वारा कुल 1720 रुपए का सामान लिया गया और बिल मांगने पर एक प्रिटेंड बिल दिया गया जिसमे GST नंबर नही था और ना ही खाद्य सुरक्षा विभाग FSSAI का लाइसेंस नंबर था। कर्मचारी से पूछा गया की बिल में GST और FSSAI नंबर क्यों नही है तो उसने बताया की हमारे यहां सभी ग्राहकों को यही बिल दिया जाता है। हैरानी की बात है की कोटद्वार में राज्य कर विभाग की सचल दल की टीम जो पूरे शहर की व्यवसायिक फर्मों पर नजर रखती है आखिर उन्होंने आज तक सिनेमाघर के इस रेस्टोरेंट पर ध्यान क्यों नही दिया। क्योंकि न ही ये रेस्टोरेंट अभी नया खुला है जो इन्हे नियम कानून की जानकारी न हो और न ही ये इतना छोटे स्तर का रेस्टोरेंट है की वो GST के दायरे में आता हो। जिस रेस्टोरेंट में पॉपकॉर्न का रेट 130 रुपए है और बिल में ये तक नही बताया गया की ग्राहक को 130 रुपए में कितने ग्राम पॉपकॉर्न दिया गया और 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक में ये तक नही बताया जाता की कोल्ड ड्रिंक कितने ML की पैकिंग है। ऐसे में सरकार और ग्राहकों की जेब में डाका डालने वाले इस तरह के सिनेमाघरों के रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्यवाही जरूरी है। फिलहाल राज्य कर विभाग द्वारा की प्राइड सिनेमा के रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया जा रहा है।
वहीँ एडवोकेट अवनीश अग्निहोत्री ने बताया की प्रत्येक ग्राहक को खरीदे गए सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए जो की ग्राहक का अधिकार है उन्होंने बताया की इससे कुछ समय पहले एयरटेल ऑफिस कोटद्वार द्वारा भी इसी तरह एक ग्राहक को तय मूल्य से ज्यादा का सिम बेचकर बिल में गड़बड़ी की गई थी जिसके संबंध में उपभोक्ता फोरम पौड़ी में वाद दायर किया गया है और घरों तक घरेलू सिलेंडर की होम डिलीवरी करने वाले वेंडर द्वारा सिलेंडर ग्राहक को तोलकर न देने के संबंध में कम्पनी के सेल्स मैनेजर से शिकायत की गई थी जिसके बाद से ज्यादातर वेंडर अब सिलेंडर की डिलीवरी देते समय कांटे से तोलकर ही सिलेंडर दे रहे है। ऐसे में ग्राहकों में जागरूकता आवश्यक है।