जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में दी जानकारी

कोटद्वार : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा छात्र छात्राओं को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज आशीष नैथानी और सचिव सिविल जज सीनियर डिविजन अकरम अली के निर्देश पर सुखरो इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण के वोलेंटियर राखी पाल और दीपक रावत ने बताया की 14 साल से कम उम्र के बच्चो से फेक्ट्री में या किसी भी अन्य जोखिम भरे काम को करना कानूनी अपराध है। इसके साथ ही बताया की देश में निर्धन और कमजोर वर्ग के बच्चो को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है इसलिए यदि ऐसे लोगों की जानकारी किसी को भी मिलती है तो उसके बारे में तुरंत जानकारी दें जिससे उनकी मदद की जा सके।
कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस के वॉलेंटियर अवनीश अग्निहोत्री ने बताया की यदि कोई व्यक्ति छात्र छात्राओं को लालच देकर या डरा धमकाकर नशे का सेवन करने या नशे का कारोबार करने को कहता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें, एसएसपी पौड़ी स्वेता चौबे ने इसके लिए अलग टीम का गठन किया है जिससे छात्रों को नशे की लत से दूर रखा जा सके और किसी भी समस्या, सुझाव और समाधान के लिए अपने फोन में उत्तराखंड पुलिस एप डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज सुमनलता ने बताया की सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचे। अपने गली मोहल्ले में बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी फेरीवाले को ना आने दें और किरायेदारों का सत्यापन भी अवश्य कराएं। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल रविंद्र सिंह रावत द्वारा बच्चो को मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी भी दी गई।