पौड़ी कोर्ट द्वारा जान से मारने की धमकी के आरोप से मां, बेटे सहित बहू किया गया दोषमुक्त

पौड़ी जनपद में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के आरोपी मां, दो बेटे व बहू दोषमुक्त हो गए हैं। थाना पैठाणी छेत्र के सलोन गांव निवासी जगत सिंह रावत ने बीते 28 जनवरी 2023 को थाना पहुंच पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया था कि 27 जनवरी की शाम गांव के ही दो भाई नरेंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह ने मेरे घर आकर मेरी 65 वर्षीय बुजुर्ग मां सामला देवी पर धारदार हथियार से वार किया। बहू आई तो, उस पर भी लात घूसों से वार किया। साथ ही बुजुर्ग मां के साथ नरेंद्र व जितेंद्र की मां व जितेंद्र की पत्नी ने भी मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। अधिवक्ता एसएस नेगी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी मौ. याकूब की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी मां सदरा देवी, बहू पिंकी देवी व बेटे नरेंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह को दोषमुक्त करार दिया है।

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