बिजनौर में सजा सुनाते ही जज को कोर्ट के अंदर ही दे डाली धमकी, उम्रकैद के आरोपियों पर फिर मुकदमा दर्ज

बिजनौर जिले में कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले जज को जान से मरवाने की धमकी देने वाले दो अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर कोतवाली बिजनौर पुलिस ने अपर जिला जज कोर्ट नंबर चार के पेशकार सुमित कुमार की तहरीर पर आरोपी पिंटू चौहान और जयदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल धामपुर के गांव मटोरा दुर्गा के रहने वाले पुखराज सिंह की 19 मार्च 2024 को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 26 फरवरी 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने अभियुक्त जयदीप चौहान पुत्र राजेंद्र निवासी गांव सिमला थाना शिवालाकलां और उसके रिश्तेदार पिंटू चौहान निवासी गांव शेरगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाईदोनों पर आरोप है कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने जज के साथ गाली गलौच की, और जान से मरवाने की धमकी दी। फैसला सुनाने के और धमकी मिलने के बाद जज को कोर्ट से आवास तक अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया। जिसके बाद जज की ओर से डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीएम बिजनौर और एसपी बिजनौर को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा गया। धमकी के तुरंत बाद से जज और उनके परिवार की अतिरिक्त सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। बताया गया कि एक अभियुक्त जयदीप चौहान सेना में हवलदार के पद पर तैनात रहा है, जो जेल में बंद होने के बाद से निलंबित चल रहा है। फिलहाल अपराधियों की ये हरकत सुनकर सभी जगह चर्चा हो रही है।

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