इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर की डीएम जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 5 जनवरी 2026 को पेश होने का आदेश दिया है, मामला धनगर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने से जुड़ा है।
याचिकाकर्ता विक्रम सिंह ने आरोप लगाया था कि डीएम ने बिना जांच के एकतरफा आदेश पास किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की डीएम जसजीत कौर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानती वारंट जारी किया है।
जस्टिस मनीष कुमार ने यह वारंट तब जारी किया जब डीएम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पेश नहीं हुईं। कोर्ट ने सीजेएम बिजनौर को आदेश दिया है कि वह अगली तारीख 5 जनवरी 2026 को डीएम को अदालत में पेश करें।
यह पूरा मामला बिजनौर के धामपुर निवासी विक्रम सिंह धनगर द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। विक्रम सिंह का धनगर जाति प्रमाण पत्र उनके रिटायरमेंट से सिर्फ आठ दिन पहले निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने डीएम को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर और समाज कल्याण विभाग की विजिलेंस जांच के बाद मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया था।