भोपाल : मध्यप्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये की जायेगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त 8 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हजार से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये और गंभीर बीमारियों के लिये 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया जायेगा। आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण एवं हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 सितंबर, 2023 को “पत्रकार समागम” के दौरान विभिन्न घोषणाएं की थीं।
मंत्री-परिषद ने पूर्व में लागू मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना “अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023” को स्वीकृत किया। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गयी है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे / बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गये ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्री-परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि “मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना” में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जायेगी। बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गये प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा । इस योजना में नये प्रावधान के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नी / पति के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा।
“कायाकल्प द्वितीय चरण योजना” की तीन वर्षों के लिये स्वीकृति
मंत्री परिषद् द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (शहरी सुधार कार्यक्रम) से प्रदेश में मास्टर प्लान की सड़कों के लिये नवीन पूंजीगत योजना “कायाकल्प द्वितीय चरण (मास्टर प्लान की सड़कें) योजना” की तीन वर्षों के लिये स्वीकृति दी गई है। योजना का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता राशि से किया जायेगा। वर्ष 2023-24 के लिए 1200 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है। योजना में मास्टर प्लान में अंकित मार्ग, अन्य प्रमुख मार्ग, रिंगरोड तथा बायपास का निर्माण विद्यमान सड़कों का उन्न्यनीकरण और इन मार्गों के लिये अनुषांगिक अधोसंरचना विकास जैसे चौराहे, रोड, फर्नीचर, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लोक परिवहन, स्ट्रीट लाईटिंग, पुल-पुलिया के कार्य किये जायेंगे। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी एवं एम.पी. यू.डी.सी के द्वारा किया जायेगा।
“जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का अनुमोदन
- मंत्री परिषद् ने “जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने का अनुमोदन किया।
मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 का अनुमोदन
मंत्री परिषद् द्वारा देश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश को और आकर्षक बनाये जाने के उद्देश्य से निवेश नीति 2016 के स्थान पर नवीन नीति मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन 2023″ का अनुमोदन किया गया है। क्रियान्वयन के लिये नियम एवं दिशा निर्देश जारी करने तथा नियमों एवं दिशा निर्देशों में सामान्य संशोधन, विसंगति दूर करने तथा प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया किया गया है। नवीन नीति के प्रभावशील होने से राज्य में निवेश की संभावनाओं का विस्तार होगा एवं इच्छुक कम्पनियों निवेश के लिए आकर्षित होंगी।
जबलपुर में दो नवीन तहसील पोंडा और कटंगी के सृजन की स्वीकृति
मंत्री-परिषद द्वारा जिला जबलपुर में नवीन तहसील पोंडा के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नवीन तहसील में तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल पोंडा के पटवारी हल्का 43 से 85 तक कुल 43 पटवारी हल्के शामिल होंगे। उसके बाद तहसील मझौली में राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली के हल्का 1 से 24, 26 से 42 तक कुल 41 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। नवीन तहसील पोंडा के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत किये गये है। जिसमें तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 02, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/दफतरी/ बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5 पद शामिल है।
इसके साथ ही जिला जबलपुर में नवीन तहसील कटंगी के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नवीन तहसील में तहसील पाटन के राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का 01 से 21 एवं 28 से 37 तक कुल 31 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली का पटवारी हल्का 25, कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। इसके बाद तहसील पाटन में राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का 22 से 27 एवं 38, तथा राजस्व निरीक्षक मंडल पाटन के पटवारी हल्का 39 से 80 इस प्रकार कुल 49 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली में 84 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। नवीन तहसील कटंगी के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत स्वीकृत किये गये है। जिसमें तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार, दफतरी, बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य 05 पद शामिल है।
जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतलाब के सृजन की स्वीकृति
मंत्री-परिषद द्वारा जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतलाब के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नवीन तहसील में तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का 1 से 15 एवं 47 से 49: राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवा के पटवारी हल्का 16 से 27, 29 व 56, 57; राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का 40, 42, 43 तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खरी के पटवारी हल्का 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे। शेष तहसील नईगढ़ी में तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का 1 से 14 व 43 से 53 राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का 15 से 20 व 59 से 67: राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे तथा शेष तहसील मऊगंज में तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का 50 एवं 51 राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का 28, 30 एवं 52 से 55, 58, 59, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का 31 से 39 व 41, 44 से 46 व 60 से 62; राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का 63 से 85 समाविष्ट होंगे। जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतालाब के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत किये गये है। इसमें तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफतरी/ बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5 पद शामिल है।
जिला ग्वालियर में नवीन तहसील पिछोर के सृजन की स्वीकृति
मंत्री-परिषद द्वारा जिला ग्वालियर में नवीन तहसील पिछोर के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नवीन तहसील में तहसील डबरा के कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील पिछोर के गठन उपरांत डबरा तहसील में शेष 54 पटवारी हल्के शामिल होगें। नवीन तहसील पिछोर के कुशल संचालन के लिये कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है। इसमें तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार, दफतरी, बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 6 पद शामिल है।
जिला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा के गठन की स्वीकृति
मंत्री-परिषद द्वारा जिला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा के गठन की स्वीकृति दी गई है। नवीन अनुविभाग में तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। तत्पश्चात अनुविभाग अम्बाह में तहसील अम्बाह के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग पोरसा के कुशल संचालन के लिये कुल 12 पद स्वीकृत किये गये है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद शामिल है।
महिला फुटबॉल के प्रोत्साहन हेतु ‘पेट्रॉन स्टेट प्रोग्राम’ के संचालन के लिये 97 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति
महिला फुटबॉल के प्रोत्साहन के लिये मंत्री परिषद् द्वारा ‘पेट्रॉन स्टेट प्रोग्राम’ के संचालन के लिये 97 करोड़ 3 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। आगामी 03 वर्षो में अनावर्ती व्यय अंतर्गत 52 करोड़ 83 लाख रूपये और 5 वर्षों के आवर्ती व्यय अन्तर्गत 44 करोड़ 20 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। योजना के क्रियान्वयन के लिये फुटबाल प्रशिक्षक एवं प्रबंधन की व्यवस्था राष्ट्रीय फुटबाल महासंघ से करने तथा अन्य सपोर्ट स्टॉफ आदि की व्यवस्था निजी एजेंसी से आउटसोर्स के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति
मंत्री परिषद् द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है। योजना अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संबल परिवार के सदस्यों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 50 हजार रूपये और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 25 हजार रूपये प्रदान किये जाएंगे।
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को ग्राम सुखलिया में भूमि आवंटन
मंत्री परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकारा मंडल को जिला इंदौर के ग्राम सुखलिया सर्वे नं. 604 रकबा 1.98 एकड, ग्राम भमोरीदुबे सर्वे नं. 01 रकबा 3.65 एकड़, ग्राम कबीटखेडी सर्वे नं. 143 रकबा 3.57 एकड़ कुल 9.20 एकड़ शासकीय नजूल भूमि आवंटित की गई है। वर्ष 1985-86 के बाजार मूल्य के 60 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी इस प्रकार संगणित प्रब्याजी राशि पर प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक एवं उसके पश्चात् शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अधिरोपित किया जायेगा। वार्षिक भू-भाटक 31 मार्च, 2020 तक प्रब्याजी के 5 प्रतिशत तक तदोपरांत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निधारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना की दर पर करने पर भुगतान दिनांक तक की अवधि के लिये प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक एवं उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अधिरोपित किया जाकर शासकीय नजूल भूमि आवंटित की गई है।
टेक्सटाईल पार्क के निर्माण का कार्योत्तर अनुमोदन
मंत्री परिषद् द्वारा प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क के निर्माण के लिये भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ग्राम भैंसोला जिला धार में पी. एम. मित्रा पार्क की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है। पार्क के लिये चिन्हित 1563 एकड़ भूमि एवं आवश्यक होने पर पार्क के विकास हेतु एवं आवश्यक अनुषांगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए पार्क से लगी हुई अर्जित/हस्तांतरित भूमि को भारत सरकार के शर्तों के अनुरूप SPV को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। पार्क की स्थापना के लिये भारत सरकार एवं राज्य शासन के मध्य 21 मई 2023 को निष्पादित एम.ओ.यू. का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है।
पी.एम. मित्रा पार्क भैंसोला तहसील बदनावर जिला धार की स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुरूप एस. पी. व्ही. के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भारत सरकार का अंश 49 प्रतिशत एवं राज्य शासन का अंश 51 प्रतिशत रहेगा। एस.पी.व्ही. में राज्य शासन के अंश की राशि विभागीय बजट से उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रस्तावित पार्क तक सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा प्रदान करना तथा एस. पी. व्ही. के माध्यम से मास्टर डेव्हलपर को समतलीकृत, अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त सुविधा निर्माण में होने वाले अनुमानित व्यय 163 करोड़ रूपये का वहन राज्य शासन द्वारा विभागीय बजट के तहत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पीएम मित्रा पार्क के लिये विद्युत वितरण लाईसेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है। एस.पी. व्ही. को पी. एम. मित्रा पार्क भैंसोला तहसील बदनावर जिला धार में विद्युत प्रदाय हेतु एमपीपीएमसीएल से एवरेज पॉवर परचेज कॉस्ट (एपीपीसी) पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को प्रचलित औद्योगिक संवर्धन नीति अनुसार सुविधाएं एवं सहायता दिये जाने का अनुमोदन दिया गया है।
रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये 258 करोड़ 83 लाख 59 हजार 356 रूपये की स्वीकृति
मंत्री-परिषद द्वारा रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये अधिग्रहित भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान करने के संबंध में 13 दिसम्बर 2022 को लिये गये निर्णय में संशोधन कर कलेक्टर रीवा के प्रस्तावानुसार मुआवजा 206 करोड़ 12 लाख 59 हजार 356 रूपये को पुनरीक्षित कर 258 करोड़ 83 लाख 59 हजार 356 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने एवं सम्पूर्ण राशि का आवंटन लोक निर्माण विभाग के मद से करने का निर्णय लिया गया।
लोक परिसम्पत्ति का निर्वर्तन
मंत्री परिषद् द्वारा जिला ग्वालियर की राजस्व विभाग वार्ड क्र. 60, खसरा क्र. 59, सिरोल तिराहा स्थित परिसम्पत्ति क्षेत्रफल 3350 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये आमंत्रीत निविदा के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा 15 करोड़ 77 लाख 94 हजार रूपये जो कि रिजर्व मूल्य 5 करोड़ 78 लाख रूपये का 2.73 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्री परिषद् द्वारा जिला इंदौर की राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 9, खसरा क्रमांक 217/1/1, 217/2 एवं 218/1/2 भू-खण्ड प्लॉट क्र. 5. गाडराखेड़ी तहसील मल्हारगंज स्थित परिसम्पत्ति कुल रकबा 9630 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये H-1 निविदाकार द्वारा उच्चतम निविदा राशि 20 करोड़ 3 लाख 75 हजार रूपये जो कि रिजर्व मूल्य 5 करोड़ 93 लाख रूपये का 3.38 गुना है, की संस्तुति करते हुए H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्री परिषद् द्वारा भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग की वार्ड क्र. 8 मुंशी अली खान स्थित भूमि परिसम्पत्ति खसरा क्र. 44/1, 44/2 का भाग कुल रकबा 1010 वर्गमीटर के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा 2 करोड़ 4 लाख 96 हजार रूपये जो कि रिजर्व मूल्य 1 करोड़ 12 लाख रूपये का 1.83 गुना है की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्री परिषद् द्वारा मंदसौर की राजस्व विभाग खसरा क्र. 413 / 1 एवं 413/2 ग्राम भून्याखेड़ी स्थित भूमि परिसम्पत्ति के पार्ट-2 क्षेत्रफल 9000 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये H-1 निविदाकार की 18 करोड़ 89 लाख 72 हजार जो कि रिजर्व मूल्य 6 करोड़ 5 लाख रूपये का 3.12 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
अन्य निर्णय
- मंत्री परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारियों के लिये अधिसमय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है।
- मंत्री परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि म.प्र. के ग्राम कोटवारों के पारिश्रमिक में 25% वृद्धि की गई।
- मंत्री परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महाविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।