पौड़ी। बहुत समय से न्यायालयों में लम्बित व न्यायालयों में अब तक न पहुंचे, दोनों ही प्रकार के विवादों को निस्तारित करने के लिए आगामी 12 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशो के अनुक्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौडी, कोटद्वार, श्रीनगर व लैन्सडौंन) में आगामी 12 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।उक्त आशय की जानकारी देते हुए जयेन्द्र सिंह सिविल जज (सी0डि)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित व न्यायालयों में अब तक न पहुंचे, दोनों ही प्रकार के विवादों को निस्तारित कराया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में फौजदारी शमनीय वाद ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानूनन समझौता सम्भव हों, 138 एनआईएक्ट (चैक बाउंस )के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से सम्बन्धित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश, विर्निर्दिष्ट अनुपालन वाद आदि), सेवा सम्बन्धी मामले (वेतन, भत्तों एंव सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित), राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लम्बित हों, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित मामलें, बिजली-पानी बिल सम्बन्धी विवाद (अशमनीय को छोड़कर), न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चैक बाऊंस के प्रकरण, बैंक वसूली सम्बन्धी प्रकरण, श्रम सम्बन्धी विवाद, बिजली-पानी सम्बन्धी विवाद (अशमनीय को छोड़कर), अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) को निस्तारित कराया जा सकता है।