अब अपनी कन्फर्म रेल टिकट कर सकते है दूसरे के नाम ट्रांसफर। रेलवे ने शुरू किया ये नियम

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नई दिल्ली- अगर आप रेल यात्रा करने जा रहे है और किसी कारण आपको यात्रा स्थगित करनी पड़ जाए तो घबराइए मत क्योकि अब आप अपनी कंफर्म रेल टिकट को किसी के भी नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने अपनी गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है।

आपको बता दें कि रेलवे के चीफ रिजर्वशन सुपरवाइजर को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो किसी भी यात्री के कंफर्म टिकट पर यात्री का नाम बदल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर यात्री सरकारी कर्मचारी है तो उसे ट्रेन में यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन पर पहुचने से 24 घंटे पहले एक लिखित एप्लीकेशन देनी होगी। तब यात्री का नाम हटाकर उस यात्री के नाम आपका टिकट हो जाएगा जिसको आप अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन यात्री अपनी कंफर्म टिकट अपने परिवार के ही किसी सदस्य के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकता हैं। जिसमे माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटा, पति या फिर पत्नी हो सकते है।

और यदि यात्री किसी रजिस्टर्ड संस्थान का छात्र है तो उस संस्थान का मुखिया जिसमें वो छात्र शिक्षा ले रहा है, उसे ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले लिखित में इसके लिए आवेदन करना होगा छात्र स्वयं ऐसा नही कर सकता। जिसके बाद छात्र की कंफर्म टिकट उसी संस्थान के किसी दूसरे छात्र के नाम की जा सकती है। रेलवे की इस नई पहल से कई यात्रियों को यात्रा करने में आसानी होगी और कई का पैसा डूबने से भी बचेगा।

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