अब तक सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षको की भर्ती में आयु सीमा 42 वर्ष थी जिसे सरकार ने खत्म कर दिया है। अब शिक्षकों की भर्ती यूजीसी के मानकों के अनुसार होगी। इस संबंध में शासन से आदेश जारी हो गए हैं।
दरअसल अशासकीय डिग्री कॉलेजों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा तय किए जाने को यूजीसी के मानकों का उल्लंघन मानते हुए विरोध होता रहा है। इसके चलते बीते वर्ष अक्टूबर माह में शासन ने आदेश जारी कर सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में 42 वर्ष आयु सीमा की बाध्यता खत्म कर यूजीसी के मानकों के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती को स्वीकृति मिल चुकी है।