कोटद्वार। बेरहमी से पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दोषी मानते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला जज सहदेव सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
घटना के अनुसार 11 अप्रैल की सुबह करीब सवा छह बजे ग्राम काशीरामपुर के मोहल्ला अनूप विहार निवासी संगीत नेगी उर्फ डब्बू ने पत्नी आरती देवी (35 वर्ष) की हत्या कर दी थी। पति की शराब पीने की लत से परेशान आरती लोगों के घरों में काम कर परिवार चलाती थी। उसका पति संगीत कभी-कभार ड्राइवरी के काम पर चला जाता था लेकिन ज्यादातर समय नशे में रहता था। घटना से पूर्व की शाम को आरती को किसी घर में काम करने के पैसे मिले थे। अगले दिन संगीत ने शराब पीने के लिए आरती से पैसे मांगे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। जिससे संगीत ने गुस्से में आकर सामने रखी कैंची से आरती पर वार कर दिए। इस दौरान दोनों बच्चे अपने पिता को रोकने की काफी कोशिश करते रहे, लेकिन संगीत नहीं माना। हत्या के बाद वह पत्नी के शव के पास ही बैठ गया। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पड़ोसी संजय नेगी की तहरीर पर पुलिस ने संगीत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी।
शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने मामले में संगीत को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।