नई दिल्ली- देश भर में आधार को पैन नंबर से लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने ई-फैसेलिटी सेवा की शुरूआत की है। विभाग ने अपनी वेबसाइट पर https://incometaxindiaefiling.gov.in लिंक दिया है। इस लिंक पर आप क्लिक करने के बाद अपने ‘आधार’ को पैन से जोड़ सकते हैं।
ये है आधार को पैन से लिंक करने का तरीका
अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। इस पर आपको Link Aadhar के नाम से एक विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मांगी जाने वाली कुछ सूचनाएं देनी होंगी। सभी सूचनाएं देने के बाद UIDAI इन सूचनाओं की जांच करता है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाता है।
लेकिन अगर आपके आधार और पैनकार्ड के नाम में थोड़ा फर्क है तो इसके लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जरूरी होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जिसे लिंक पर डालना होगा।इस ओटीपी को डालकर आप इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।
बता चले कि आयकर विभाग के नये नियमों के मुताबिक अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार नंबर और पैन नंबर को लिंक कराना जरूरी हो गया है।