लखनऊ- मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में नौ फैसले किए गए। जिनमे से एक उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली-2017 को मंजूरी दी है। इस फैसले के लागू होने पर अब सभी वर्ग व धर्म/सम्प्रदाय को विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यहां तक कि मुस्लिम दंपती को भी निकाह का पंजीकरण कराना होगा। बताते चले कि मुस्लिम समुदाय में लोग निकाह को समझौता मानते हुए पंजीकरण नही कराते थे पर अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण मात्र 10 रुपये में होगा, तथा बिना पंजीकरण के किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही मिल पायेगा।