गोपेश्वर-चमोली में पालिकाध्यक्ष के पद पर 12 जून को होगा मतदान, अधिसूचना जारी

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चमोली । राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना संख्या-174 दिनांक 19 मई, 2022 के क्रम में नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के उप निर्वाचन के लिए आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.नि.) वरूण चौधरी ने जिला कार्यालय की सूचना संख्या 31 दिनॉक 20 मई के क्रम में नगर पालिका परिषद् चमोली-गोपेश्वर के अध्यक्ष के रिक्त पद/स्थान पर एवं नगर पंचायत पोखरी के सदस्य 06-देवस्थान में उप निर्वाचन कराये जाने के लिए तात्कालिक प्रभाव से इन नगर निकायों के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी करने के आदेश जारी किए है।

स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया दिनांक 26 मई से प्रारम्भ होगी। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानि) वरूण चौधरी ने बताया कि नगर पालिका गोपेश्वर तथा नगर पंचायत पोखरी के वार्ड 6 देवस्थान के चुनाव होने हैं नामांकन पत्र जमा करने की तिथि 26 व 27 मई, नामांकन पत्रों की जांच 28 मई, नाम वापसी 29 मई 2 बजे तक, निर्वाचन प्रतीक आवंटन 29 मई 3 बजे से, मतदान 12 जून तथा मतगणना 14 जून को होनी है।

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