उत्तराखण्ड में हाइवे पर खुलेंगी शराब की दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

0
2356

देहरादून- कुछ समय पूर्व हाइवे से सभी वाइन शॉप हटाने के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तराखण्ड राज्य के 9 जिलों में हाइवे पर शराब की दुकानें खोलने की छूट मिली हैं।
कोर्ट के अनुसार राज्य के पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, देहारादून, ओर नैनीताल के कुछ स्थानों पर शराब की दुकान हाइवे पर खोलने के आदेश दे दिए हैं। जबकि कोर्ट ने इनके अलावा बाकी स्थानों पर छूट देने से मना कर दिया है।

Previous articleकोटद्वार में जिलाधिकारी ने की आपदा राहत बैठक, अधिकारियों को राहत कार्यो में तेजी लाने के दिये निर्देश
Next articleबरसात के चलते,पौड़ी जिले में कई जगह जोखिम भरा सफर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here