उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। आदेश जारी

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उत्तराखण्ड में अगले 6 महीने के लिए सरकारी विभागों में एस्मा लगाते हुए सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव शैलेश बगोली ने यह इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है।

 

बताया जा रहा है कि मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया है।अधिसूचना के अनुसार छः माह के लिए सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर नही जा सकेंगे।

सचिव शैलेश बगोली के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ”चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।”

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