शनिवार से गुजरात सरकार द्वारा गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017 लागू कर दिया है। इसके तहत गौ हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा मिलने का प्रावधान है।

बताते चले कि गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि सरकार गायों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इनके संरक्षण के लिए कड़ा कानून लाया गया है। राज्य में अब गोहत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही हत्या के लिए गाय ले जाने वाले वाहनों या गाय को बंदी बनाने वालों को भी यही सजा मिलेगी। इससे पहले इस कानून का उल्लंघन करने वालों को तीन से सात साल की सजा सुनाई जाती थी और 50,000 रुपये जुर्माना किया जाता था।

लेकिन संसोधन के बाद अब ये सजा कम से कम 10 साल कैद और पांच लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। कानून के प्रावधानों के मुताबिक, गायों के बच्चे या बीफ या उससे बने उत्पादों की ढुलाई या भंडारण या प्रदर्शन करने पर भी सात से 10 कैद की सजा होगी।
इस तरह के मामलों में जुर्माना 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। पहले इस तरह के कानून को तोड़ने वालों को जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ गैर जमानती धारा में मुकदमा दर्ज करेगी। जिससे ये फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत न कर सकें।

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