नई दिल्ली- लगातार बढ़ते सड़क हादसों के चलते कर्नाटक सरकार व राज्य परिवहन निगम दुपहिया वाहनो पर एक से ज्यादा सवारी के बैठने पर रोक लगाने वाली है। ये नियम 100 सीसी से कम पावर के इंजन वाले दुपहिया वाहनों के लिए लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार का यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर ये नये नियम लागू होंगे।
इसके लिए वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बाइकों, स्कूटर व स्कूटी पर केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो। कर्नाटक राज्य के परिवहन विभाग ने यह फैसला पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है जो आये दिन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कर्नाटक सरकार ने ऐसे हादसे रोकने के लिए हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है और इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है।
राज्य के परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने इस सम्बन्ध में कहा कि सरकार केवल मोटर वीइकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक हाई कोर्ट ने सड़क हादसे के एक केस में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। जिसके बाद ये बदलाव किया जा रहा है।