बीते अक्टूबर माह में लीलावती देवी पत्नी हरिवंश सिंह नेगी, निवासी-खण्ड मल्ला, पैठाणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा थाना पैठाणी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि मेरे पति ने फेसबुक पर एक फर्नीचर बेचने का विज्ञापन देखा, जिस पर मो0न0-9024984481अंकित था। चूँकि हमें फर्नीचर की आवश्यकता थी, जिस कारण मेरे पति ने अपने मोबाइल से उक्त मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया तो उसने अपना नाम सुमित कुमार बताकर कहा कि मैं CISF दिल्ली में नौकरी करता हूँ, मेरा ट्रांसफर अण्डमान निकोबार हो गया है, जिस कारण मैं अपना फर्नीचर, टीवी, ए.सी. बेचना चाहता हूँ, जिसकी कीमत रु0 50,000/- है। मेरे पति द्वारा सामान लेने की इच्छा जताते हुये उसके बताये अनुसार उसके भिन्न-भिन्न खातों में कुल रु0 4,31,237/- डाले। उसके बाद उसके द्वारा ना ही फोन उठाया गया और ना ही फर्नीचर दिया गया। अपना फर्जी नाम बताकर हमसे धोखाधड़ी की। वादिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जनपद के थाना पैठाणी पर मु0अ0स0-14/2022, धारा- 420 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक श्री रमेश जयाड़ा के सुपुर्द की गयी। अभियोग उपरोक्त का अभियुक्त गिरफ्तारी से लगातार बचकर वांछित चल रहा था। जिस कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित अभियुक्त पर रु0 5000/- का ईनाम घोषित किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे जनपद में वांछित/मफरूर/ईनामी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं अपराध मुक्त जनपद व भय मुक्त समाज बनाने के प्रति गम्भीर हैं। जिसके क्रम में उक्त घटना के सफल अनावरण व ईनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्री शेखर चन्द्र सुयाल, अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार के निर्देशन, श्री प्रेमलाल टम्टा, पुलिस उपाधीक्षक सदर पौड़ी एवं श्री विभव सैनी, पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम व सी.आई.यू की संयुक्त टीम का गठन किया गया। अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बार-बार बच रहा था व लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। अभियुक्त बेहद शातिर किस्म का अपराधी है, जो सोशल साईट्स नाम बदलकर आमजन से धोखाधड़ी करता है। गठित टीम द्वारा अथक प्रयास एवं ठोस सुरागरसी पतारसी कर घटना के त्वरित अनावरण हेतु मुखबिरों को सक्रिय कर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से सूचना संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में संलिप्त वांछित ईनामी अभियुक्त परवेज को जनपद हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। दौराने विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्यों के आधार पर धारा-420/120बी भा0द0वि0 एवं 66 (c), 66 (d) IT Act की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। घटना में सम्मिलित अन्य अभियुक्तगणों की तलाश जारी है।
पूछताछ का विवरण
अभियुक्त परवेज ने पूछताछ में बताया कि मेरे द्वारा फेसबुक पर भिन्न-भिन्न नामों से फर्जी आई0 डी0 बनाकर लोगों से पैसों की धोखाधड़ी की जाती है। इस घटना में उसके साथ अमजद खान, जो कि मेरे चाचा का लड़का है व नाजिम जो अमजद खान साला है शामिल थे। उसके द्वारा इस मामले में CISF सुमित कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक आई0डी0 बनाई गयी, जिसमें उनके द्वारा फर्नीचर का विज्ञापन दिखाकर उनसे धोखाधड़ी की गयी। अभियुक्त ने यह भी बताया इसी प्रकार की धोखाधड़ी करना हमारा पेशा है, जो हम अन्य लोगों से भी करते हैं।
अभियुक्त का नाम पता
परवेज (उम्र-22 वर्ष) पुत्र महमूद, निवासी-ग्राम उदाका, थाना-रोजकामेव, जनपद- नूँह, हरियाणा।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0स0-14/2022, अंतर्गत धारा- 420 भा0द0वि0
विवेचना में 120बी भादवि0 एवं 66 (c), 66 (d) IT Act की वृद्धि की गयी।