दिनांक 19-06-2022 को वादी स्थानीय निवासी घुडदौडस्यूँ जनपद पौडी गढवाल ने कोतवाली पौडी पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी कि उनके गांव का एक लड़का उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उनकी पुत्री के साथ गलत कार्य करने का संदेह व्यक्त किया गया। जिस सम्बन्ध में कोतवाली पौड़ी पर मु0अ0सं0-17/2022 धारा 363 भादवि0 बनाम राकेश पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि0 व 5/6 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री यशवन्त सिंह चौहान द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध की घटना को गम्भीरता से लेते हुये त्वरित कार्येवाही कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा जोशी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर प्रेमलाल टम्टा के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गुँसाई के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अथक प्रयास एवं पतारसी-सुरागरसी करते हुये अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश नेगी को कोटद्वार तिराहा पौड़ी के पास से गिरफ्तार कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश पौड़ी के समक्ष पेश किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 दिवस के न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पौडी भेज दिया गया है। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।