बीते 1 मई को मनोज सिंह पुत्र कलम सिंह, निवासी-मीट मार्केट कोटद्वार, पौडी गढवाल ने कोतवाली कोटद्वार पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पिता कलम सिंह अपने ई रिक्शा सहित कही गुम हो गये हैं। जिस सम्बन्ध में कोतवाली कोटद्वार पर गुमशुदगी क्रमांक-20/23 पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त नासिर पुत्र मौ0 सुक्के, निवासी-फजलपुर, हबीब उर्फ बडी जुबाली, थाना-किरतपुर, जिला-बिजनौर (उ0प्र0) को मय गुमशुदा व ई-रिक्शा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुये गुमशुदगी को मु0अ0सं0- 94/2023, धारा-328/394/411 भा0द0वि तरमीम किया गया।चूंकि अभियोग उपरोक्त में मुख्य अभियुक्त उमर पुत्र इस्लाम घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था व गिरफ्तारी से बचनें के लिये बार-बार अपने ठिकाने बदल कर रह रहा था। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध ई-रिक्शा लूट के उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 09 अभियोग पंजीकृत हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा जहरखुरानी कर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध शख्त कार्यवाही करने एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुये वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित करने हेतु आदेशित किया गया।
पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास एवं ठोस सुरागरसी-पतारसी कर सर्विलान्स की मदद से आज को अभियुक्त उमर पुत्र इस्लाम को झालू चौराहा बस स्टैण्ड नहटौर थाना नहटौर जिला बिजनौर उ0प्र0 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।
अपराध करने का तरीकाः
अभियुक्त अपने सहयोगियों के साथ सॉफ्ट टारगेट को चिन्हित कर उनसे जानपहचान कर उनको पेय पदार्थ में नशीली दवाईयां मिलाकर उन्हें किराये पर पूर्व से नियोजित एकान्त स्थान पर लेकर जाकर मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। लूटे हुये सामान को कुछ घण्टों में ही बेच कर अपने सहयोगियों के साथ अलग-अलग ठिकानों के लिये फरार हो जाते है ।
नाम पता अभियुक्त
उमर पुत्र इस्लाम निवासी खानपुर कमालपुर थाना चाँदपुर जिला बिजनौर उ0प्र0